हिट एंड रन में जान गंवाने वालों का बढ़ाया जा सकता है मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिए निर्देश

Exclusive National

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह हिट एंड रन मामलों में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को और गंभीर रूप से घायलों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि को बढ़ाने पर विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस फैसले पर विचार के लिए आठ हफ्तों का समय दिया है और 22 अप्रैल को अगली सुनवाई पर जानकारी देने का निर्देश दिया है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति को कोई वाहन टक्कर मारकर फरार हो जाता है और इस हादसे में पीडि़त की मौत हो जाती है, तो उसे अधिकतम दो लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। वहीं गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50 हजार रुपए की आर्थिक मदद मिलती है।
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को भी हिट एंड रन के पीडि़तों के परिजनों को कानून के तहत मुआवजा योजना की जानकारी देने को भी कहा है। जस्टिए ए.एस.ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि सडक़ परिवहन मंत्रालय द्वारा हर साल हिट एंड रन के मामलों के आंकड़ों की जानकारी दी जाती है। इनसे पता चलता है कि साल दर साल हिट एंड रन के मामलों में तेजी आ रही है। बीते साल सडक़ परिवहन मंत्री ने लोकसभा में भी इसकी जानकारी दी थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *