नई दिल्ली 2 जनवरी 2023
उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार की याचिका पर 4 जनवरी को मुख्य न्यायाधीश डी.वाई.चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की सुप्रीम कोर्ट की बेंच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगी,जिसमें राज्य को ओबीसी आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया गया था।
भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले की तत्काल लिस्टिंग का अनुरोध करते हुए याचिका का उल्लेख किया।नतीजतन,अदालत बुधवार, 4 जनवरी, 2023 को मामले की सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह जल्द से जल्द ओबीसी आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को अधिसूचित करे।अदालत ने यह निष्कर्ष निकालने के बाद यह फैसला सुनाया कि राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित ट्रिपल टेस्ट औपचारिकता का पालन नहीं करती है।जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सौरभ लवानिया की पीठ ने यह भी आदेश दिया कि चुनाव अधिसूचना में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार महिला आरक्षण शामिल है।हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 दिसंबर को जारी मसौदा अधिसूचना को रद्द कर दिया,जिसमें ‘ट्रिपल टेस्ट’ औपचारिकताओं को पूरा नहीं करने के बावजूद अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए राज्य में 4 मेयर सीटें आरक्षित करने के बाद शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का इरादा व्यक्त किया गया था।