बैंक के दो मैनेजर की गिरफ्तार
कूट रचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी तरिके से आवेदक के खाते पर लोन स्वीकृत करने के मामले में काशी गोमती बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक व सहायक प्रबंधक गिरफ्तार
पीड़ित की शिकायत पर दर्ज किया गया था मुकदमा
जहां रामनवल पुत्र खदेरु उर्फ खेदू ग्राम मौजा देवारा गरीब दूबे थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) सीआरपीसी के मा0 न्यायालय के आदेशानुसार थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 63/23 419/420/467/468/471 आदि धाराओं में काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक के प्रबंधक व फील्ड अफसर के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया था जहां लगभग सात महीने तक छानबीन के बाद संयुक्त ग्रामीण बैंक का दोनों ही दोषी पाए गए इसके बाद आज इन दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई और आगे की कार्रवाई की जा रही है वही इस घटना से क्षेत्र में तरह-तरह की बातें हो रही है बैंक के ग्राहकों में बैंक की विश्वास योजना विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं लोग अपने दस्तावेज अब बैंक में देने से डरेंगे लेकिन वही पुलिस की ठोस कार्रवाई से लोग कुछ भी नजर आ रहे हैं कि इस तरह से फर्जीवाड़ा करने वाले बैंक मैनेजर को सही सबक सिखाया गया है
वही काशी गोतमी संयुक्त ग्रामीण बैंक करखिया रुस्तम सराय थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के साथ वरिष्ठ प्रबन्धक श्याम नरायन राम पुत्र स्व0 बद्दरीराम निवासी ग्राम कोल पाण्डेय रामयन मार्केट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ मूल पता ग्राम भौर्रा मकबूलपूर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश मे आया।