कैसे और कहां बदल सकते हैं अपने 2000 के नोट,आरबीआई ने क्या जारी की है गाइडलाइन

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देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि 2000 रुपये के नोट को बदलवाने के लिए किसी भी व्यक्ति को न तो देना होगा कोई आईडी प्रूफ,ना ही कोई फॉर्म भरना होगा। 20,000 रुपये तक के 2000 रुपये के नोट आसानी से एक बार में एक्सचेंज किए जायेंगे।

23 मई से 30 सितंबर 2023 के बीच कोई भी व्यक्ति जिसके पास 2000 रुपये के नोट हैं, वह उसे अन्य मूल्य के नोटों से बदलवा सकता है,इसी तरह बैंक अकाउंट में भी 2000 रुपये के नोट को जमा करने के लिए कोई अतिरिक्त फॉर्म नहीं भरने होंगे।

जबकि डिपॉजिट को लेकर बैंक के जो भी नियम हैं उनका पालन करना होगा। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर जाकर 2000 रुपये के नोट को एक्सचेंज करवा सकते हैं,लेकिन सेंटर पर सिर्फ 4000 रुपये तक के ही 2000 रुपये के नोट बदले जा सकते हैं।

बताते चलें की बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एक बैंक की तरह काम करते हैं,यह ग्रामीणों को बैंक अकाउंट खोलने में मदद करते हैं व ट्रांजैक्शन भी करते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये के नोट जारी करना कर बंद दें,यानी अब बैंक ग्राहकों को 2000 के नोट

नहीं देंगे,रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोट को ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत बंद करने का किया है फैसला लिया है,इस पॉलिसी के तहत आरबीआई धीरे-धीरे 2000 के नोट बाजार से वापस ले लेगा।

गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूरे देश में 31 जगहों पर क्षेत्रीय कार्यालय हैं, लेकिन 2000 रुपये के नोट अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी,हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर,नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में बदले जा सकेंगे

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