प्राप्त शिकायत के आधार पर जिला क़ृषि अधिकारी द्वारा आज 02 खाद के दुकानदारों द्वारा जबरन जिंक वितरण करने पर किया गया निलंबनब ।

Press Release उत्तर प्रदेश

प्राप्त शिकायत के आधार पर जिला क़ृषि अधिकारी डॉ0 गगनदीप सिंह द्वारा आज 02 खाद के दुकानदारो-एग्री जंक्शन केंद्र मंदूरी एवं श्रेया कृषि केंद्र नयापुरा किसुनदासपुर का लाइसेंस जबरदस्ती जिंक वितरण करने के कारण निलंबित किया गया।

उन्होंने जनपद के समस्त खाद के दुकानदारों को निर्देशित किया है कि कोई भी दुकानदार निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरक बिक्री न करे तथा सभी दुकानदार अपने-अपने पॉइंट ऑफ सेल मशीन को चेक कर लें, यदि उनके पॉइंट ऑफ सेल मशीन में किसी भी प्रकार का यूरिया का स्टॉक उपलब्ध है तो उसको नियमानुसार खारिज कर दें, अन्यथा संबंधित दुकानदार का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
उन्होंने जनपद के सभी दुकानदारों को निर्देशित किया कि खाद पॉइंट ऑफ सेल (पोस) मशीन से ही बिक्री किया जाए तथा स्टॉक रजिस्टर एवं विक्री रजिस्टर प्रतिदिन पूर्ण किया जाए। स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर अपूर्ण होने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध लाइसेंस निलंबित करते हुए कठोर कार्यवाही की जाएगी।
किसी भी प्रकार की समस्या के लिए किसान सहकारी समितियों के अधिकारी के मोबाइल नंबर 94513 02740 / 97933 72403 तथा जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के मोबाइल नंबर 9450753720/9453072429/7839882455 पर संपर्क कर अपनी कठिनाई/परेशानी का निस्तारण आसानी से करा सकते हैं।
खाद खरीदने के लिए आधार कार्ड एवं खतौनी अनिवार्य है। एक किसान एक समय में एक ही बोरी खरीदें। साथ ही जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि जनपद में खाद की सप्लाई जारी रहेगी, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने पाएगी। किसान किसी भी प्रतिष्ठान पर भीड़ न लगाएं और न ही कानून व्यवस्था को हाथ में ले।

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