आजमगढ़।मेंहनगर थाना पुलिस की कार्रवाई, मुखबिर की सूचना पर जाफरपुर से दबोचा गया आरोपी।

आजमगढ़। जनपद के मेंहनगर थाना क्षेत्र में नाबालिग युवती को शादी का झांसा देकर भगाने और दुष्कर्म के मामले में वांछित चल रहे अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ बीएनएस व पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है।
क्या है पूरा मामला?


थाना मेंहनगर पर 21 दिसंबर 2025 को वादी ने प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि 15 नवंबर 2025 की शाम करीब 7:30 बजे उसकी नाबालिग पुत्री को शिवा उर्फ गोलू पुत्र विशुन (निवासी—कतरा बिषहम, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़) शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। परिजनों द्वारा काफी तलाश के बाद भी दोनों का कोई सुराग नहीं मिला।
इस संबंध में थाना मेंहनगर पर मु0अ0सं0 546/25 के तहत धारा 137(2)/87/61(2)/351(3) बीएनएस में मुकदमा पंजीकृत किया गया, बाद में धारा 64 बीएनएस तथा 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।
मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तारी
24 फरवरी 2026 को उपनिरीक्षक तुषार त्रिपाठी मय हमराह क्षेत्र में गश्त पर थे। इसी दौरान मुखबिर खास से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने जाफरपुर क्षेत्र में दबिश देकर आरोपी शिवा उर्फ गोलू (उम्र करीब 20 वर्ष) को समय लगभग 10:55 बजे नियमानुसार गिरफ्तार कर लिया।




