आजमगढ़। चुनावी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े मुकदमे में सुनवाई पूरी होने के बाद एमपी-एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज अनुपम कुमार त्रिपाठी ने शुक्रवार को वर्तमान विधायक और पूर्व सांसद रमाकांत यादव को दोषमुक्त कर दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 7 फरवरी 2016 को पवई ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होना था। चुनाव के एक दिन पहले, दोपहर में रमाकांत यादव कई समर्थकों और गाड़ियों के काफिले के साथ ब्लॉक के पास से गुजरे थे। इस पर तत्कालीन पवई थाना अध्यक्ष तेज बहादुर सिंह ने रमाकांत यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
रमाकांत यादव की ओर से अधिवक्ता रवींद्रनाथ यादव ने पक्ष रखा। अभियोजन की ओर से कुल सात गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद एमपी-एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज अनुपम कुमार त्रिपाठी ने साक्ष्यों के अभाव में रमाकांत यादव को दोषमुक्त करार दिया।