आजमगढ़ में पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड के मुकदमे में सुनवाई पूरी करते हुए अदालत ने 7 आरोपियों को सजा का ऐलान कर दिया। कुख्यात ध्रुव कुमार उर्फ कुंटू सिंह समेत 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सभी आरोपितों पर ₹50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा। 10 मई को 9 लोगों को दोष सिद्ध किया गया था। लेकिन इनमें से दो रिजवान व विजय यादव के अभी तक फरार होने के चलते आज उनकी भी पत्रावली अलग कर दी गई। पहले से दो अन्य अभिषेक सिंह भोनू व अरविंद कश्यप भी फरार होने के चलते उनकी पत्रावली अलग थी। विशेष सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट रामानंद ने मंगलवार को फैसला सुनाया। ध्रुव सिंह उर्फ कुण्टू सिंह कासगंज जेल में, मृत्युंजय सिंह लखनऊ जेल में, दिनेश उर्फ दुलहीन बरेली जेल में वहीं से वीडियो कान्फ्रेंसिंग से मौजूद थे। जबकि विजय उर्फ सचिन यादव, अरविंद कश्यप, विजय यादव, अभिषेक सिंह भोनू फरार हैं। वहीं संग्राम सिंह, शिव प्रकाश उर्फ प्रकाश यादव, राजेंद्र यादव, दुर्गविजय सिंह कोर्ट में रहे। शिव प्रकाश के कट्टे से हत्या होने की बात सामने आने पर उसको अलग से 2 वर्ष तथा तथा ₹10000 का जुर्माना लगा। इन आरोपितों को पूर्व विधायक सर्वेश उर्फ सीपू सिंह की हत्या तथा हत्या का साजिश रचने का दोषी पाया था। अभियोजन कहानी के अनुसार 19 जुलाई 2013 को सुबह जीयनपुर बाजार में पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू तथा भारत राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद हिंसा में तीनों लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में जीयनपुर पुलिस ने जांच प्रारंभ की थी तथा ध्रुव सिंह समेत ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू समेत 11 आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। इसी दौरान शासन के निर्देश पर सीबीआई ने भी मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने पुलिस की जांच को आगे बढ़ाते हुए दो अन्य आरोपियों दुर्ग विजय तथा शिव प्रकाश का नाम जोड़ते हुए कुल 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की। इसमें पिछले वर्ष पुलिस एनकाउंटर में मारे गए कन्हैया उर्फ गिरधारी के विरुद्ध भी चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की थी। एक अन्य आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसकी पत्रावली अलग कर के किशोर न्यायालय बोर्ड भेज दी गई। मुकदमे के अंतिम चरण में बयान मुलजिम के समय अरविंद कश्यप तथा अभिषेक सिंह भोनू फरार हो गए जबकि मोहम्मद रिजवान और विजय यादव एल बयान मुलजिम के बाद फरार हो गए।अभियोजन पक्ष की तरफ से संतोष सिंहः उर्फ टीपू, यशवंत सिंह उर्फ गप्पू सिंह तथा वंदना सिंह समेत बीस गवाहों को परीक्षित कराया गया। अदालत ने 10 मई को फैसला सुनाते हुए नौ आरोपी ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू, मृत्युंजय सिंह ,दिनेश सिंह उर्फ रंपत ,शिव प्रकाश उर्फ प्रकाश, राजेंद्र यादव ,संग्राम सिंह,दुर्गविजय, मोहम्मद रिजवान तथा विजय यादव को हत्या व हत्या की साजिश का दोषी पाया था। अभियोजन पक्ष की तरफ से सीबीआई की विशेष लोक अभियोजक दीप नारायण प्रदेश सरकार के विशेष संयोजक वरिष्ठ अधिकता लाल बहादुर सिंह स्वामीनाथ यादव वंश गोपाल सिंह रवि राय संतोष सिंह ने पैरवी की थी।