आजमगढ़। सगड़ी क्षेत्र के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू हत्याकांड के मामले में न्यायालय ने गुरुवार को दो अन्य आरोपियों को दोषीसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने दोनों आरोपियों पर 50- 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा भी सुनाई है।
बताते चलें कि सगड़ी क्षेत्र के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू कि वर्ष 2013 में जीयनपुर स्थित उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जनपद के चर्चित ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू समेत लगभग दर्जन भर लोगों को आरोपित किया गया था। कुछ समय पूर्व जनपद के दीवानी न्यायालय की गैंगस्टर कोर्ट में चल रही इस मामले की सुनवाई के दौरान दोषसिद्ध पाते हुए अदालत ने कुंटू सिंह सहित कई लोगों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई थी। इस मामले में जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मद रिजवान पुत्र जुम्मन निवासी ग्राम समुंद्रपुर एवं विजय यादव उर्फ सचिन पुत्र शिवचंद यादव निवासी ग्राम हसन पट्टी को भी आरोपित किया गया था। इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर चार/ विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर कोर्ट) में सुनवाई के दौरान विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद इस मामले में आरोपी रहे मोहम्मद रिजवान एवं विजय यादव उर्फ सचिन को दोषी पाते हुए उन्हें उम्रकैद के साथ ही 50-50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोनों को अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी भुगतनी